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धोनी की 100 करोड़ की मानहानि याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट का आदेश
सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार की याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री को नंबरिंग के निर्देश दिए हैं। कुमार ने गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए न्यायिक निगरानी और सरकारी परिसर में रिकॉर्डिंग की मांग की है।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की 100 करोड़ रुपये की मानहानि याचिका से संबंधित एक मामले में रजिस्ट्री को संबंधित दस्तावेजों की नंबरिंग के निर्देश दिए हैं। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की है।
कुमार ने न्यायालय से आग्रह किया है कि वकील कमिश्नर द्वारा गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया में एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जाए। उन्होंने यह भी जोर दिया है कि यह रिकॉर्डिंग केवल न्यायालय के परिसर में या किसी सरकारी भवन में ही की जानी चाहिए।
यह कदम प्रक्रियात्मक पारदर्शिता और साक्ष्य संग्रह की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उच्च न्यायालय की कार्रवाई से मामले की कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण का निर्धारण होगा।