Politics · India Bureau
मद्रास हाईकोर्ट ने अन्नामलै के खिलाफ मामला रद्द किया
न्यायमूर्ति जी.के. इलंथिरैयन ने 'वी द लीडर्स' आंदोलन के संस्थापक के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने की याचिका को मंजूरी दे दी। यह मामला थेवर से संबंधित टिप्पणियों को लेकर सेलम के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर किया गया था।
LSN India ·

मद्रास उच्च न्यायालय ने 'वी द लीडर्स' आंदोलन के संस्थापक अन्नामलै के खिलाफ दर्ज एक मामले को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति जी.के. इलंथिरैयन ने इस संबंध में दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रकरण में आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
सेलम स्थित कार्यकर्ता पियूष मनुष द्वारा अन्नामलै के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। इसमें पासुमपोन मुथुरामलिंग थेवर से संबंधित कुछ टिप्पणियों को लेकर आपत्ति जताई गई थी।
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में कानूनी दृष्टिकोण से आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हैं। अदालत ने याचिका को पूर्ण रूप से स्वीकार किया और मामले को निरस्त कर दिया।
यह निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक प्रक्रिया के तहत दिया गया है, जहां अन्नामलै की ओर से दायर याचिका पर विस्तार से विचार किया गया।