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मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस से RSS मार्च पर रोक का कारण पूछा

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस से सवाल उठाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक सड़क परेड का आयोजन करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती।

LSN India · 14 October 2026

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस से RSS मार्च पर रोक का कारण पूछा

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस विभाग से जवाब मांगा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनी वार्षिक सड़क परेड के लिए लगातार अनुमति से क्यों वंचित किया जा रहा है। अदालत ने इस प्रश्न को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अनुमति देने या न देने के कारण स्पष्ट करने के लिए कहा है।

यह मामला संवैधानिक अधिकारों और राज्य द्वारा दिए जाने वाले लाइसेंस के मुद्दे को उजागर करता है। किसी भी संगठन को सार्वजनिक समारोह आयोजित करने का अधिकार है, बशर्ते कानून और व्यवस्था बनी रहे। हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन से स्पष्ट और तर्कसंगत कारण देने की मांग की है कि क्यों RSS के आवेदन को नियमित रूप से खारिज किया जा रहा है।

तमिलनाडु में इस तरह की घटनाओं पर लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस चल रही है। अदालत के सवाल से स्पष्ट है कि प्रशासनिक निर्णय न्यायसंगत आधार पर होने चाहिए और किसी भी पक्षपात का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

हाईकोर्ट की यह सुनवाई लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रशासनिक जवाबदेही के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मामला है। अदालत आने वाली सुनवाई में पुलिस विभाग से विस्तृत जानकारी और कानूनी आधार मांगेगी।