LSN News › India

Politics · India Bureau

तमिलनाडु के सभी थानों में 18 महीने का सीसीटीवी फुटेज रखा जा रहा है: उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक से पूछा कि क्या तमिलनाडु के सभी पुलिस स्टेशन सीसीटीवी फुटेज को अनिवार्य 18 महीने तक सुरक्षित रख रहे हैं। न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि इससे भी कम समय के लिए फुटेज रखना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा।

LSN India · 4 September 2026

तमिलनाडु के सभी थानों में 18 महीने का सीसीटीवी फुटेज रखा जा रहा है: उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु पुलिस के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सवाल उठाया है कि क्या राज्य के सभी पुलिस स्टेशन सीसीटीवी फुटेज को पूरे 18 महीने तक सुरक्षित रख रहे हैं। न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की ओर से यह सवाल पुलिस महानिदेशक को संबोधित किया गया है।

न्यायालय के आदेश के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 18 महीने तक संरक्षित रखना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि इस अवधि से भी एक मिनट कम समय के लिए फुटेज रखना सर्वोच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों का सीधा उल्लंघन होगा।

यह दिशा-निर्देश कानूनी प्रक्रिया में स्पष्टता और साक्ष्य संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था। उच्च न्यायालय का यह प्रश्न यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है कि पूरे तमिलनाडु में सभी पुलिस स्टेशन समान रूप से इन महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

यह कदम न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्य की सत्यता को सत्यापित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।