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मद्रास हाईकोर्ट ने राजा की संपत्ति मामले में याचिका खारिज की
न्यायाधीश जी.के. इलंथिरैयन ने विशेष अदालत में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने से इंकार कर दिया। यह मामला अनुपातहीन संपत्ति की जांच से संबंधित है।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा की एक महत्वपूर्ण याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश जी.के. इलंथिरैयन ने इस मामले में अनुपातहीन संपत्ति से संबंधित कुछ दस्तावेजों को विशेष अदालत के रिकॉर्ड में लाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश देने की मांग को नामंजूर कर दिया है।
राजा ने अदालत से आवेदन किया था कि वह संबंधित दस्तावेज प्राप्त करना चाहते हैं जो विशेष संसद सदस्य और विधायक अदालत में रखे जाएं। यह अदालत भ्रष्टाचार के आरोपों में मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से गठित की गई है।
सीबीआई द्वारा संचालित जांच में राजा के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति जमा करने के आरोप हैं। अदालत का यह फैसला आरोपी के पक्ष में दस्तावेजों की पहुंच को सीमित करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय है।
यह मामला राजा के राजनीतिक और कानूनी संघर्ष का एक हिस्सा है जो कई वर्षों से चल रहा है। अदालत के इस फैसले से जांच प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी और जांच एजेंसी अपने अनुसार कार्यवाही जारी रख सकेगी।