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मद्रास हाईकोर्ट ने स्टालिन की कोलाथूर सीट से निर्वाचित घोषित करने की याचिका खारिज की
मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निर्णय दिया कि डीएमके नेता एमके स्टालिन द्वारा दायर रिट याचिका संभावनीय नहीं है। न्यायालय ने माना कि कोलाथूर निर्वाचन क्षेत्र से उनकी उम्मीदवारी से संबंधित मामले के लिए यह प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है।
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मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्रमुख राजनेता एमके स्टालिन की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि स्टालिन द्वारा कोलाथूर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए दायर की गई रिट याचिका संभावनीय नहीं है।
न्यायालय ने माना कि याचिका के विषय से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए रिट याचिका की प्रक्रिया उपयुक्त माध्यम नहीं है। खंडपीठ के अनुसार, इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई के लिए अन्य उपलब्ध न्यायिक प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाना चाहिए।
यह निर्णय कोलाथूर निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विवाद के संदर्भ में आया है। स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, अपने चुनावी दावे को संबोधित करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था।