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वीरमणि मामले में मीडिया को तथ्यों पर चर्चा न करने का निर्देश
मद्रास उच्च न्यायालय ने वीरमणि पोक्सो मामले में मीडिया को केस के तथ्यों पर बहस करने से रोका है। न्यायालय ने महिला एसआईटी को साप्ताहिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का आदेश दिया है।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने वीरमणि पोक्सो अधिनियम मामले में मीडिया को सलाह दी है कि वह जांच से जुड़े तथ्यों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा न करे। न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने यह निर्देश देते हुए मीडिया की जिम्मेदारी पर बल दिया है।
न्यायालय का मानना है कि मामले के संवेदनशील तथ्यों पर सार्वजनिक बहस से जांच प्रभावित हो सकती है। इस निर्देश का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को निष्पक्ष रखना और पीड़ित की गोपनीयता सुनिश्चित करना है।
इसके साथ ही न्यायालय ने महिला विशेष अन्वेषण दल (एसआईटी) को साप्ताहिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का निर्देश दिया है। इससे जांच की प्रगति से संबंधित जानकारी आम जनता तक पहुंचेगी और मामले की पारदर्शिता बनी रहेगी।
न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया है कि एसआईटी द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक जानकारी ही सूचना का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत होगी। यह कदम मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संतुलन स्थापित करता है।