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कॉकरोच जनता पार्टी नेता की नागरिकता पर जांच के लिए याचिका
मद्रास हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास की नागरिकता संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायाधीश जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने यह आदेश दिया है।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरव दास की नागरिकता की जांच के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायाधीश जी. अरुल मुरुगन की संयुक्त पीठ ने केंद्र सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी किए हैं।
याचिका में सौरव दास की नागरिकता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जांच की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सरकार को प्रश्नगत विषय पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को भी अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
यह मामला राजनीतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि नागरिकता का प्रश्न राजनेताओं की योग्यता से सीधे जुड़ा होता है। भारतीय संविधान के अनुसार, केवल भारतीय नागरिकता रखने वाले व्यक्ति ही राजनीतिक पद संभाल सकते हैं।
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय करने का संकेत दिया है। इस दौरान केंद्र सरकार को आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करने को कहा गया है। मामले का अगला चरण आने वाली तारीख में निर्धारित होगा।