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मद्रास हाईकोर्ट ने DMK नेता रेगुपथी की जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
न्यायाधीश जी.के. इलंथिराईयन ने तिरुमयम सीट से डीएमके के पूर्व मंत्री एस. रेगुपथी की जीत के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। TVK के उम्मीदवार सी. चिंतामणि को 1,492 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुमयम विधानसभा सीट के चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश जी.के. इलंथिराईयन की खंडपीठ ने DMK के पूर्व मंत्री एस. रेगुपथी की जीत को वैध ठहराया है।
यह याचिका NOTA (None of the Above) विकल्प को समर्थन देने वाले TVK (Tamizhaga Vettri Kazhagam) के उम्मीदवार सी. चिंतामणि ने दायर की थी। चिंतामणि को चुनाव में 1,492 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था।
हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ रेगुपथी की विधानसभा सीट पर मजबूत पकड़ कायम रहेगी। यह निर्णय राज्य की चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाए गए विभिन्न सवालों का निपटारा करता है।
तमिलनाडु के चुनावी परिदृश्य में यह फैसला महत्वपूर्ण है, जहां विभिन्न राजनीतिक दल सीटों पर अपने दावे को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।