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तमिलनाडु: 21 AIADMK विधायकों के खिलाफ कार्रवाई न करना सही था - उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को समर्थन दिया है। न्यायालय ने TVK सरकार के पक्ष में मतदान करने वाले सभी 25 AIADMK विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है।

LSN India · 20 August 2026

तमिलनाडु: 21 AIADMK विधायकों के खिलाफ कार्रवाई न करना सही था - उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्णय को वैध ठहराया है कि उन्होंने 21 AIADMK विधायकों के विरुद्ध अयोग्यता कार्रवाई शुरू नहीं की। प्रधान न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायाधीश जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने यह फैसला दिया।

न्यायालय ने TVK सरकार के पक्ष में मतदान करने वाले सभी 25 AIADMK सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए अध्यक्ष को निर्देशित करने की मांग को खारिज कर दिया। न्यायिक पीठ ने माना कि अध्यक्ष के पास इस मामले में विवेकाधीन शक्तियां हैं।

यह फैसला विधानसभा में चल रहे राजनीतिक समीकरण से संबंधित है। AIADMK विधायकों का यह समूह सरकार के महत्वपूर्ण मत गणना में भूमिका निभा रहा था। न्यायालय के इस निर्णय से विधानसभा में मौजूदा राजनीतिक संरचना पर असर पड़ सकता है।

अदालत का यह फैसला विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामलों में अध्यक्ष की स्वायत्तता को भी रेखांकित करता है। न्यायाधीशों ने माना कि ऐसे निर्णय लेना अध्यक्ष का संवैधानिक अधिकार है।