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विलथिकुलम DMK विधायक मार्कंडयन की जीत को चुनौती वाली याचिका खारिज
मद्रास उच्च न्यायालय ने विलथिकुलम DMK विधायक मार्कंडयन की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायाधीश जी. अरुल मुरुगन ने याचिकाकर्ता को कानूनी उपचार के अन्य विकल्पों का पालन करने की अनुमति भी नहीं दी है।
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मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विलथिकुलम निर्वाचन क्षेत्र से DMK विधायक मार्कंडयन की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायाधीश जी. अरुल मुरुगन की संयुक्त खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया है।
न्यायालय ने न केवल याचिका को खारिज किया है, बल्कि याचिकाकर्ता को कानूनी प्रक्रिया के तहत अन्य उपलब्ध उपचारों का पालन करने की कोई सुविधा भी प्रदान नहीं की है। यह निर्णय विधायक की चुनावी प्रक्रिया से संबंधित सभी कानूनी चुनौतियों को समाप्त करता है।
यह मामला तमिलनाडु के विलथिकुलम विधानसभा क्षेत्र में हुए चुनावों से संबंधित था, जहां DMK के मार्कंडयन चुनाव में विजयी घोषित किए गए थे। याचिकाकर्ता ने उनकी जीत को चुनौती देते हुए विभिन्न आधार प्रस्तुत किए थे, किंतु न्यायालय ने इन सभी आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया है।