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मराठी भाषा ज्ञान के अभाव में 1,200 से अधिक ड्राइवरों को नोटिस
महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा में बुनियादी दक्षता अनिवार्य कर दी है। गैर-मराठी भाषी चालकों को सरकार ने मराठी भाषा पाठ्यक्रम में भाग लेने का अवसर दिया था।
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महाराष्ट्र में सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ने 1,200 से अधिक ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा में न्यूनतम दक्षता न होने के कारण नोटिस जारी किया है। मई में यह घोषणा की गई थी कि सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में काम करने वाले सभी चालकों के लिए मराठी भाषा में बुनियादी प्रवीणता अनिवार्य होगी।
इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने गैर-मराठी भाषी चालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एक विशेष मराठी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य चालकों को यातायात और दैनिक संचार के लिए आवश्यक मराठी भाषा कौशल प्रदान करना था।
नोटिस जारी किए गए चालकों को निर्धारित समयावधि के भीतर मराठी भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का मानना है कि यह कदम सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाएगा और स्थानीय संस्कृति और भाषा को संरक्षित रखने में सहायक होगा।
इस नीति का उद्देश्य राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए एक समावेशी और कुशल परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करना है। सरकार ने चालकों को आवश्यक भाषा कौशल हासिल करने के लिए पर्याप्त समय और संसाधन प्रदान किए हैं।