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महाराष्ट्र में सांपों के काटने को घोषित किया गया संक्रामक रोग
महाराष्ट्र सरकार ने सांपों के काटने को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। अब सभी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को संदिग्ध और पुष्ट मामलों की अनिवार्य रूप से रिपोर्टिंग करनी होगी।
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महाराष्ट्र सरकार ने सांपों के काटने को एक अधिसूचित रोग घोषित किया है। इस निर्णय के तहत सभी अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए प्रत्येक संदिग्ध या पुष्ट सांप के काटने के मामले और मृत्यु की रिपोर्ट करना अनिवार्य हो गया है।
गढ़चिरोली जिले के जापतलाई गांव में एक सरकारी सहायता प्राप्त आवासीय स्कूल में 9 अगस्त को एक जहरीले सांप ने तीन आदिवासी छात्राओं को काट दिया था, जिसमें तीनों की मृत्यु हो गई थी। इसी घटना के बाद तीन अन्य छात्राएं अस्पताल में भर्ती हुई थीं। सरकार ने बाद में स्कूल का लाइसेंस रद्द कर दिया था।
मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबिटकर ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम सांपों के काटने के मामलों की निगरानी को मजबूत करेगा। इससे समय पर उपचार सुनिश्चित होगा और एंटी-स्नेक वेनम (एएसवी) की उपलब्धता के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।
मंत्री के अनुसार, यह निर्णय सांपों के काटने की रोकथाम और उपचार को अधिक व्यवस्थित, तेज और प्रभावी बनाएगा। नई अधिसूचना के तहत, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान और चिकित्सा चिकित्सक को सांप के काटने के मामलों की जिला स्वास्थ्य अधिकारी या जिला सर्जन को रिपोर्ट करना होगा।