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महाराष्ट्र कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए नया विधेयक लाएगा
महाराष्ट्र सरकार निजी कोचिंग केंद्रों को विनियमित करने के लिए एक नया विधेयक लाने जा रही है। इस कानून के तहत प्रवेश प्रक्रिया, फीस, सुरक्षा मानकों और छात्र कल्याण संबंधी नई व्यवस्थाएं की जाएंगी।
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महाराष्ट्र निजी कोचिंग संस्थानों के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित निजी कोचिंग केंद्र विधेयक 2026 शिक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ते कोचिंग उद्योग पर सरकारी निगरानी को मजबूत करेगा।
इस विधेयक के प्रस्तावित प्रावधानों में स्कूलों के साथ कोचिंग संस्थानों की साझेदारी पर प्रतिबंध शामिल है। साथ ही, 13 साल से कम आयु के बच्चों को कोचिंग केंद्रों में नामांकित करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नए नियमों के तहत कोचिंग संस्थानों को छात्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित सख्त मानकों का पालन करना होगा।
विधेयक में फीस संरचना को विनियमित करने के प्रावधान भी हैं जो अभिभावकों पर वित्तीय बोझ को कम करने का उद्देश्य रखते हैं। कोचिंग केंद्रों को पारदर्शी नीतियां अपनानी होंगी और उचित दस्तावेजीकरण बनाए रखना होगा।
इस कानून से छात्रों, अभिभावकों और कोचिंग संस्थानों सभी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा।