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महाराष्ट्र FDA की सख्ती: एक्सपायरी खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खराब और समाप्त हो चुके खाद्य सामग्री के पुनः विक्रय को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने निर्दिष्ट किया है कि मात्र विनाश प्रमाणपत्र जारी करना अब पर्याप्त नहीं रहेगा।
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महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खराब और मिएादी खाद्य सामग्री के पुनः बाजार में आने की समस्या से निपटने के लिए प्रशासनिक कड़ाई बढ़ा दी है। आयुक्त तुकाराम मुंढे के दिशानिर्देशों के तहत, कंपनियों को केवल विनाश प्रमाणपत्र जारी करना पर्याप्त नहीं माना जाएगा।
FDA के नए निर्देशों में खराब खाद्य सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि पूर्व में केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रहने से अक्सर समाप्त हो चुके खाद्य पदार्थ बाजार में वापस आ जाते थे। इससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरा होता था।
आयुक्त मुंढे का कहना है कि नई व्यवस्था में विनाश की प्रक्रिया की वास्तविक निगरानी और प्रलेखन अनिवार्य होगा। किसी भी कंपनी के विरुद्ध खराब खाद्य सामग्री को गुप्त रूप से बेचने के सबूत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र FDA ने सभी खाद्य निर्माताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने बताया है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।