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महाराष्ट्र में शिशु खाद्य पदार्थों पर कड़े नियंत्रण के आदेश
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने राज्य भर में शिशु खाद्य पदार्थों के विनियमन को सख्त करने के लिए एक व्यापक आदेश जारी किया है। इस आदेश में FSSAI लाइसेंस, BIS मार्क और विज्ञापन पर प्रतिबंध शामिल हैं।
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महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शिशु खाद्य पदार्थों के विक्रय और विपणन पर कड़े नियम लागू करने का आदेश दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत सभी निर्माताओं को केंद्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (FSSAI) का लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा और उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का मार्क लगाना होगा।
आदेश के अनुसार, शिशु खाद्य पदार्थों के लेबलिंग और प्रचार-प्रसार के नियम अधिक कठोर होंगे। निर्माताओं को उत्पाद के सभी घटकों, पोषण मूल्य और उपयोग संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से लेबल पर दर्शानी होगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार की गुमराह करने वाली जानकारी देना या अतिशयोक्तिपूर्ण दावे करना प्रतिबंधित किया गया है।
यह आदेश विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर व्यापक प्रतिबंध लगाता है। निर्माताओं को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को छूट, लाभ या अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा, शिशु खाद्य पदार्थों का सीधा विज्ञापन प्रतिबंधित किया गया है।
प्राधिकरण का मानना है कि ये उपाय शिशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। महाराष्ट्र में सभी निर्माता और विक्रेता को इन नई दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। प्राधिकरण ने कहा है कि नियमों का पालन न करने वाले निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।