LSN News › India

Politics · India Bureau

महाराष्ट्र में 20 अगस्त से मराठी न जानने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू

महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा का प्रमाणपत्र या कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले टैक्सी चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि अनुपालन न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस और बैज निलंबित किए जा सकते हैं।

LSN India · 19 August 2026

महाराष्ट्र में 20 अगस्त से मराठी न जानने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू

महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने मराठी भाषा ज्ञान की अनिवार्यता को लागू करने के लिए आगामी 20 अगस्त से सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के अनुसार, जो चालक आवश्यक मराठी प्रमाणपत्र या कार्यसाधक ज्ञान प्रदर्शित नहीं कर सकते, उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाएगी।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी। सबसे पहले, नियमों का पालन न करने वाले चालकों को औपचारिक सूचना जारी की जाएगी। इसके माध्यम से उन्हें आवश्यक योग्यता प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा।

यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक मानदंड पूरे नहीं किए जाते हैं, तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऐसे मामलों में विभाग चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और बैज को तीन महीने के लिए निलंबित करने का अधिकार रखता है।

यह कदम राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और स्थानीय भाषा संरक्षण की नीति को आगे बढ़ाने का हिस्सा है। महाराष्ट्र सरकार इस प्रावधान को कड़ाई से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।