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महाRERA ट्रिब्यूनल ने टर्फ व्यू का पंजीकरण बहाल किया, डीबी रिएल्टी को जुर्माना
महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के ट्रिब्यूनल ने टर्फ व्यू आवासीय परियोजना का पंजीकरण बहाल किया है। ट्रिब्यूनल ने पाया कि डीबी रिएल्टी से जुड़े प्रमोटर्स ने वाणिज्यिक पुनर्विकास के लिए अमान्य खरीदार सहमति का उपयोग किया था।
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मुंबई में महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (महाRERA) के ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण फैसले में टर्फ व्यू की आवासीय परियोजना का पंजीकरण बहाल करने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने निर्धारित किया कि परियोजना को निरस्त करने के लिए प्रयुक्त खरीदार सहमति प्रक्रिया अमान्य थी।
ट्रिब्यूनल के अनुसार, डीबी रिएल्टी से संबद्ध प्रमोटर्स ने परियोजना को वाणिज्यिक पुनर्विकास में परिवर्तित करने के लिए नियम विरुद्ध तरीके अपनाए थे। इस प्रक्रिया में निवासियों की वैध सहमति नहीं ली गई थी, जो रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था।
ट्रिब्यूनल के निर्णय में प्रमोटर्स के विरुद्ध जुर्माना भी लगाया गया है। यह निर्णय खरीदारों के हितों की रक्षा और पारदर्शी परियोजना संचालन को सुनिश्चित करने के महाRERA के प्रयासों को दर्शाता है।
यह मामला आवासीय परियोजनाओं में पारदर्शिता और खरीदार संरक्षण के प्रति नियामक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। महाRERA द्वारा लगाया गया निर्णय अन्य रियल एस्टेट प्रमोटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि नियामक मानदंडों का पालन अनिवार्य है।