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मेरठ 'ब्लू ड्रम' हत्या केस में पत्नी और प्रेमी को मौत की सजा

मेरठ जिला अदालत ने शिप कप्तान सौरभ राजपूत की हत्या के प्रसिद्ध 'ब्लू ड्रम' केस में पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को मौत की सजा सुनाई है।

LSN India · 14 October 2026

मेरठ 'ब्लू ड्रम' हत्या केस में पत्नी और प्रेमी को मौत की सजा

मेरठ जिला अदालत ने 30 सितंबर, 2026 को मर्चेंट नेवी के अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनके प्रेमी साहिल शुक्ला को हत्या के आरोप में दोषी पाया है। यह केस राजपूत के शरीर को नीले ड्रम में रखकर छिपाए जाने के कारण 'ब्लू ड्रम' हत्या केस के नाम से जाना जाता है।

जिला अदालत की बेंच ने दोनों अभियुक्तों के लिए मौत की सजा का फैसला सुनाया है। यह केस इस क्षेत्र में सबसे संवेदनशील और चर्चित मामलों में से एक रहा है। हत्या की परिस्थितियां काफी गंभीर और क्रूर बताई गई थीं।

इस फैसले के साथ जिला अदालत ने पति की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में पत्नी और उसके साथी की भूमिका को पूरी तरह प्रमाणित माना है। केस में कई महीनों की कानूनी कार्यवाही के बाद यह फैसला आया है।

अभियुक्तों के पास सजा के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करने का विकल्प है। इस बीच, स्थानीय पुलिस ने मामले में सभी साक्ष्य पूरी तरह प्रस्तुत किए थे। 'ब्लू ड्रम' केस को लेकर जनता में व्यापक रुचि रही है।