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मेरठ 'नीले ड्रम' हत्याकांड में मुस्कान-साहिल को मृत्युदंड
मेरठ की अदालत ने बहुचर्चित 'नीले ड्रम हत्याकांड' में मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। 13 महीने की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया।
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मेरठ की जिला अदालत ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के इस विवादास्पद हत्याकांड में दोनों मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अदालत ने साक्ष्य और गवाहियों के आधार पर यह निर्णय लिया कि अपराध की गंभीरता मृत्युदंड के योग्य है।
मामले की सुनवाई में 13 महीने का समय लगा, जिसमें कई गवाहों ने अदालत में अपनी गवाही दी। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर पीड़ित को मारकर उसके शव को नीले ड्रम में डाल दिया था। अदालत ने दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए माने।
अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तरफ से विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए गए। वकीलों की दलीलों और न्यायालय द्वारा संहिता के प्रावधानों के अनुप्रयोग के बाद न्यायाधीश ने यह कठोर सजा सुनाई। यह निर्णय राज्य के अपराध जगत में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है।