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मेरठ कोर्ट ने सौरभ हत्या में मुस्कान और साहिल को सुनाई मृत्यु सजा
मेरठ जिला अदालत ने सौरभ हत्या मामले में दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले की क्रूरता और सुनियोजित प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया।
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मेरठ जिला अदालत ने मंगलवार को एक संवेदनशील हत्या मामले में आरोपियों मुस्कान और साहिल को मृत्यु दंड का आदेश दिया। अदालत ने माना कि अपराध की क्रूरता और पूर्वनियोजित तरीके से किए गए इस कृत्य के लिए कठोरतम सजा उचित है।
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपियों की कम उम्र और सुधार की संभावनाओं का हवाला देते हुए आजीवन कारावास की मांग की थी। वकील का तर्क था कि युवा अपराधियों के लिए पुनर्वास का मार्ग खुला रखना चाहिए।
हालांकि, सरकारी पक्ष के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि अपराध की विशेष परिस्थितियां, सुनियोजित षड्यंत्र और इसमें प्रदर्शित क्रूरता को देखते हुए सर्वोच्च सजा ही न्याय के हित में है। अदालत ने इसी पक्ष से सहमति दिखाई।
यह फैसला क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है जो अपराध के खिलाफ कड़ा संदेश देता है। अब आरोपियों को उच्च अदालत में अपील के अधिकार हैं।