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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दो भाइयों की नजरबंदी रद्द की, NSA का दुरुपयोग माना
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत दो भाइयों की निवारक नजरबंदी को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि सरकारी अधिकारियों ने मामले पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत दो भाइयों की निवारक नजरबंदी को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने तुरंत उनकी रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अधिकारियों द्वारा NSA का गैर-जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया गया था।
न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी पक्ष ने इस गंभीर कानून के प्रावधानों को लागू करने से पहले पूरे मामले पर विचार नहीं किया। अदालत की नजर में प्रस्तुत सामग्री और साक्ष्य किसी भी तरह से इस तरह की कठोर कार्रवाई को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
यह फैसला NSA के दुरुपयोग के खिलाफ अदालतों द्वारा उठाए जा रहे कदमों का हिस्सा है। न्यायालय आमतौर पर इस कानून को केवल सार्वजनिक सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए वास्तविक खतरे वाले मामलों में लागू करने की सलाह देते हैं।
इस मामले में दोनों भाइयों को तुरंत रिहा किया जाएगा। अदालत के इस फैसले से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक सावधानी बरतने का संदेश जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जाए।