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सरकारी कार्यक्रमों में सांसदों को आमंत्रित करने के नियम का पालन करें: अधिकारी
एक सांसद ने मुख्य सचिव से कहा है कि वह जिला कलेक्टरों को केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए निर्देश दें। जनवरी 2026 के आदेश के अनुसार सरकारी कार्यालयों द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों में स्थानीय सांसदों को आमंत्रित करना अनिवार्य है।
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राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी रविकुमार ने मुख्य सचिव के समक्ष यह मुद्दा उठाया है कि सरकारी संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में संघीय दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित करना चाहिए ताकि वे केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें।
रविकुमार के अनुसार 12 जनवरी 2026 को जारी आदेश स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि किसी भी सरकारी विभाग द्वारा संचालित सार्वजनिक कार्यक्रमों में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों को अवश्य आमंत्रित किया जाना चाहिए। यह प्रावधान सरकार के प्रशासनिक ढांचे में राजनीतिक प्रतिनिधियों की भूमिका को स्वीकार करता है।
अधिकारी ने तर्क दिया कि इस आदेश का पालन न करने से प्रशासनिक व्यवस्था में विसंगति आती है और जमीनी स्तर पर भ्रम पैदा होता है। उन्होंने जोर दिया कि जिला प्रशासन को इन दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके।
यह मामला सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन में नीति और प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित करता है, जहां विभिन्न स्तरों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय आवश्यक होता है।