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NSEL घोटाले में निवेशकों को मिलेगी राहत, ED संपत्तियां बेच सकेगी
मुंबई की PMLA अदालत ने National Spot Exchange Limited (NSEL) मामले में प्रवर्तन निदेशालय को ₹3,464 करोड़ की जब्त संपत्तियों को नीलाम करने की अनुमति दी है। इससे हजारों विनिवेश करने वालों को मुआवजे मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
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मुंबई की PMLA (Prevention of Money Laundering Act) कोर्ट के ताजा फैसले से NSEL घोटाले के शिकार निवेशकों को आर्थिक राहत मिलने का संकेत मिल गया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को अपने पास जमा करीब ₹3,464 करोड़ की संपत्तियों को बेचने की अनुमति प्रदान की है।
इस आदेश के अनुरूप पहले चरण में 5,682 निवेशकों के लिए ₹1,950 करोड़ का निपटारा राशि निकाली जा सकेगी। ये संपत्तियां विभिन्न स्वरूपों में हैं और उन्हें बाजार दरों पर बेचा जाएगा। अदालत के निर्देश के तहत प्राप्त धनराशि को नियामकीय प्रक्रिया के अनुसार पीड़ित निवेशकों में वितरित किया जाएगा।
NSEL मामला भारत के वित्तीय इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक रहा है। इसमें हजारों छोटे निवेशक फंसे थे और करीब ₹5,600 करोड़ का नुकसान हुआ था। अदालत का यह निर्णय दीर्घकालीन कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
प्रवर्तन निदेशालय अब इन संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएगा ताकि निवेशकों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ मुद्दे के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।