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अमरावती हत्याकांड: अदालत ने मौलाना की जमानत याचिका खारिज की
मुंबई की विशेष अदालत ने उमेश कोल्हे हत्याकांड के आरोपी मौलाना मुशफिक अहमद की दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी मुकदमे की धीमी गति को लेकर 'घड़ियाली आंसू' बहा रहे हैं।
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मुंबई की विशेष अदालत ने अमरावती के प्रसिद्ध हत्याकांड में आरोपी मौलाना मुशफिक अहमद की जमानत याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया है। उमेश कोल्हे की हत्या के इस मामले में आरोपी ने मुकदमे में आने वाली देरी को लेकर जमानत की मांग की थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी तेजी से ट्रायल के नाम पर जो दलीलें दे रहे हैं वे सच्ची नहीं हैं। न्यायाधीश ने इसे 'घड़ियाली आंसू' का प्रतीक माना और आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुकदमे की प्रक्रिया सही तरीके से आगे बढ़ रही है।
यह मामला राजनीतिक और सामाजिक तनाव के कारण काफी संवेदनशील रहा है। कोल्हे की हत्या के आरोपियों के विरुद्ध गंभीर अभियोग दर्ज किए गए हैं। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी के खिलाफ मामला आगे बढ़ेगा।