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मॉल में महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला: आरोपी को एक साल की सजा
मुंबई के डिंडोशी सेशंस कोर्ट ने एक शॉपिंग मॉल में महिला कर्मचारी के साथ जबरन किस करने के मामले में 34 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक साल की कैद की सजा सुनाई है।
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मुंबई के डिंडोशी सेशंस कोर्ट ने मॉल में महिला कर्मचारी के साथ अमर्यादित आचरण के मामले में आरोपी रितेश राजुभाई अरमुल्ला को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को एक साल की जेल की सजा सुनाई है।
घटना की जांच से पता चला कि आरोपी ने पहले महिला से वॉशरूम का रास्ता पूछा था। इसके बाद वह महिला का पीछा करते हुए उस तक पहुंचा और अचानक उसे जबरन किस किया। घटना के दौरान दोनों जमीन पर गिर गए, लेकिन आरोपी अपने अनुचित व्यवहार से बाज नहीं आया।
महिला कर्मचारी ने तुरंत इस घटना की शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। महिला ने अदालत में अपना बयान दिया और घटना के सभी विवरण प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी साक्ष्यों की जांच करने के बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे कड़ी सजा दी है।