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नाभा जेल तोड़फोड़ मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी को जमानत मिली

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2016 की नाभा जेलब्रेक घटना में शामिल रोमी को जमानत दे दी है। नाभा की एक स्थानीय अदालत ने भी उसे अलग से हथियार अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जमानत प्रदान की है।

LSN India · 3 October 2026

पंजाब के नाभा जिले में 2016 में हुई कुख्यात जेलब्रेक घटना में एक प्रमुख षड्यंत्रकारी को न्यायिक राहत मिल गई है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले में रोमी को जमानत देने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय अपराधी के कानूनी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

इसी बीच, नाभा की स्थानीय अदालत ने भी इसी आरोपी के विरुद्ध दायर एक अलग मामले में जमानत की अनुमति दे दी है। यह मामला भारतीय हथियार अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। अदालत ने रोमी की कानूनी याचिका पर विचार करते हुए जमानत की मंजूरी दी है।

2016 की नाभा जेलब्रेक घटना पंजाब में एक प्रमुख अपराध मामला रहा है। इस घटना में कई बंदियों ने जेल से फरार होने में सफलता पाई थी। इस संबंध में विभिन्न आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में कानूनी कार्यवाही जारी है।

रोमी को दोनों अदालतों से जमानत मिलने के बाद वह अपनी रिहाई की प्रक्रिया पूरी कर सकेगा। हालांकि, न्यायालय की अन्य शर्तों के अधीन इस जमानत को प्रदान किया गया है। इस मामले में आगामी सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की जानी बाकी है।