Politics · India Bureau
सुपरटेक मामले में एनसीएलएटी ने आईआरपी नियुक्ति में देरी पर जताई चिंता
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुपरटेक लिमिटेड के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति में देरी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायाधिकरण ने एनसीएलटी और आईबीबीआई को एक सप्ताह में नाम सुझाने का निर्देश दिया है।
LSN India ·

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की तीन सदस्यीय पीठ ने निर्माण दिग्गज एनबीसीसी द्वारा सुपरटेक की ठप्प पड़ी आवासीय परियोजनाओं के काम को फिर से शुरू करने के लिए निर्धारित समय सीमा पूरी न करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
पीठ ने रियल एस्टेट कंपनी के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) की नियुक्ति में हुई देरी को लेकर प्राधिकारियों को भी फटकार लगाई। सुपरटेक वर्तमान में कॉरपोरेट दिवाली समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रहा है।
शुक्रवार को एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा, "हमें सूचित किया गया है कि आईआरपी की नियुक्ति के लिए आवेदन एनसीएलटी द्वारा संभाला जा रहा है, और आईबीबीआई को नाम सुझाने का निर्देश दिया गया है। यह प्रक्रिया आज से एक सप्ताह के भीतर पूरी की जाए।"
एनसीएलएटी के अनुसार, एक बार नियुक्त होने के बाद आईआरपी को सुपरटेक की ठप्प परियोजनाओं की निगरानी करने वाली सर्वोच्च न्यायालय समिति का नेतृत्व भी करना होगा और परियोजना-आधारित न्यायालय समिति की अध्यक्षता भी संभालनी होगी।