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एसेल ग्रुप के चेयरमैन के दिवालिएपन मामले में एनसीएलएटी ने लेनदारों को नोटिस जारी किए
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने एसेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत दिवालियेपन याचिका पर मामले की सुनवाई 29 और 30 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है।
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राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को एसेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा द्वारा दायर दिवालिएपन याचिका पर सभी लेनदारों को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई 29 और 30 अक्टूबर को निर्धारित किया है।
चंद्रा ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की एक बड़ी पीठ के सितंबर 1 के आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर की थी। एनसीएलटी की पांच सदस्यीय पीठ ने तीसरे निर्णायक न्यायाधीश के आदेश को स्थगित किया था और चंद्रा को अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करने से रोक दिया था।
एनसीएलएटी ने उन लेनदारों को निर्देश दिया है जिन्होंने चंद्रा की याचिका की स्वीकार्यता का विरोध किया है, वे एक सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। न्यायाधिकरण ने सुभाष चंद्रा को भी लेनदारों की दलीलों के जवाब में एक सप्ताह का समय दिया है।
एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ में सेवानिवृत्त न्यायाधीश योगेश खन्ना (कार्यवाहक अध्यक्ष) और तकनीकी सदस्य बारुण मित्रा तथा अजय दास शामिल हैं। पीठ ने सभी पक्षों को स्वीकार्यता और स्थगन के संबंध में एक सप्ताह की समयावधि में अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए कहा है।