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सुभाष चंद्रा की ₹6.5 करोड़ की चुकौती योजना को एनसीएलटी की मंजूरी
एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा द्वारा प्रस्तुत ₹6.5 करोड़ की पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी दे दी है, जो ₹22,006.57 करोड़ के कुल दावों के विरुद्ध है। लेनदारों के 80.81 प्रतिशत वोटिंग शेयर ने इस योजना का समर्थन किया है।
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राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने प्रसिद्ध मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्रा की ₹6.5 करोड़ की चुकौती योजना को औपचारिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी है। यह निर्णय उनके विरुद्ध लंबित ₹22,006.57 करोड़ के कुल वित्तीय दावों के समाधान के संदर्भ में आया है।
इस योजना को मजबूत समर्थन मिला है, जिसमें लेनदारों का 80.81 प्रतिशत वोटिंग शेयर इसके पक्ष में रहा। यह उच्च प्रतिशत योजना की व्यवहार्यता और लेनदारों के आपसी समझौते को दर्शाता है।
एनसीएलटी की यह मंजूरी चंद्रा के खिलाफ चल रही दीर्घकालीन कानूनी कार्यवाहियों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस निर्णय के माध्यम से न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों के बीच एक संतुलन बिंदु खोजने का प्रयास किया है।
यह समझौता कंपनी कानून के तहत दिवालिएपन प्रक्रिया के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो सभी पक्षों के लिए विवाद समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है।