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विडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को दिवालिया घोषित किया गया
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की मुंबई पीठ ने विडियोकॉन इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रमोटर वेणुगोपाल नंदलाल धूत को 12,668 करोड़ रुपये के SBI कर्ज के मामले में दिवालिया घोषित कर दिया है।
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राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की मुंबई पीठ ने गुरुवार को विडियोकॉन इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रमोटर और निदेशक वेणुगोपाल नंदलाल धूत को दिवालिया घोषित किया है। यह फैसला भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा दायर याचिका पर आया है, जिसमें 12,668 करोड़ रुपये की बकाया राशि का उल्लेख था।
धूत ने विडियोकॉन इंडस्ट्रीज द्वारा SBI और इसके पूर्व सहयोगी बैंकों से लिए गए ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की थी, जो बाद में प्रमुख बैंक में विलीन हो गए। NCLT की दो सदस्यीय पीठ ने धूत को दिवालिया घोषित करते हुए कहा, "वेणुगोपाल नंदलाल धूत, व्यक्तिगत गारंटीकर्ता, को दिवालिया घोषित किया जाता है।"
न्यायाधिकरण ने दिवालिया प्रक्रिया संचालित करने के लिए एक दिवालिया न्यासी (बैंकृप्टसी ट्रस्टी) की नियुक्ति की है। न्यासी को धूत के सभी लेनदारों से दावे आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। NCLT के आदेश के अनुसार, "दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति को उसके लेनदारों के बीच विभाजित किया जाएगा।"
धूत को अपनी वित्तीय स्थिति का विवरण दिवालिया न्यासी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश दिवालिया प्रक्रिया के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे सभी लेनदारों के दावों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके।