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सुभाष चंद्रा की ₹6.25 करोड़ की चुकौती योजना पर NCLT की रोक
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने सुभाष चंद्रा की ₹6.25 करोड़ की पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी देने के आदेश को स्थगित कर दिया है। न्यायाधिकरण ने चंद्रा को किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण या विक्रय से प्रतिबंधित भी कर दिया है।
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राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने सुभाष चंद्रा द्वारा प्रस्तावित ₹6.25 करोड़ की चुकौती योजना को मंजूरी देने वाले पूर्वतर आदेश को रोक दिया है। न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में पाया कि पहले के आदेशों में स्पष्ट बहुमत नहीं बना था।
इस निर्णय के साथ ही अदालत ने सुभाष चंद्रा पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध भी लगाए हैं। चंद्रा को अपनी किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने या बेचने से रोक दिया गया है जब तक कि इस मामले का अंतिम निपटारा न हो जाए।
यह कार्रवाई तब आई है जब चंद्रा के वित्तीय दायित्वों को लेकर कानूनी जटिलताएं सामने आई हैं। न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि योजना की स्वीकृति को लेकर पूर्ववर्ती प्रक्रिया में खामियां थीं।
इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए न्यायाधिकरण अगली सुनवाई का आयोजन करेगा। न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार, चंद्रा को अपनी संपत्ति को किसी भी तरह से हस्तांतरित या विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी।