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नेपाल में 1.5 महीने तक लापता बाढ़ पीड़ितों को मृत घोषित करेगा
नेपाल की सरकार ने बाढ़ में लापता लोगों को कानूनी रूप से मृत घोषित करने की नीति बनाई है। 26 अगस्त को भारत-नेपाल सीमा पर पर्वत और ग्लेशियर के ढहने से आई विनाशकारी बाढ़ने हजारों लोगों को प्रभावित किया है।
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नेपाल सरकार ने बाढ़ में लापता व्यक्तियों को कानूनी रूप से मृत घोषित करने के लिए 1.5 महीने की समय सीमा निर्धारित की है। यह निर्णय 26 अगस्त को चीन-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में एक पर्वत और ग्लेशियर के ढहने से उत्पन्न विनाशकारी बाढ़ की घटना के बाद लिया गया है।
इस त्रासदी में बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं और उनके परिवार अनिश्चय की स्थिति में हैं। नेपाल प्रशासन ने इस नीति को लागू करके लापता व्यक्तियों के परिवारों को कानूनी और प्रशासनिक मामलों को आगे बढ़ाने में सहायता देने का लक्ष्य रखा है।
सरकार द्वारा निर्धारित 1.5 महीने की अवधि के बाद, यदि कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उन्हें मृत घोषित किया जा सकेगा। इससे परिवारों को विरासत, बीमा दावे और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
बाढ़ से जुड़ी खोज और बचाव कार्य अभी भी चल रहे हैं और अधिकारी लापता लोगों को खोजने के प्रयास जारी रखे हुए हैं। राहत और पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं।