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फॉर्म 141 से चार टीडीएस फॉर्म हुए खत्म, जानिए क्या बदला
भारतीय कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। नया फॉर्म 141 किराया, संपत्ति खरीद, ठेकेदार भुगतान और क्रिप्टो हस्तांतरण पर टीडीएस को एक साथ संभालेगा।
LSN India ·

भारतीय आयकर विभाग ने स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नया फॉर्म 141 जारी किया है। यह एकीकृत फॉर्म पहले के चार अलग-अलग टीडीएस फॉर्मों की जगह ले रहा है, जिससे करदाताओं और संपत्ति खरीदारों के लिए अनुपालन प्रक्रिया सरल हो गई है।
नई व्यवस्था के तहत फॉर्म 141 किराया, अचल संपत्ति की खरीद, ठेकेदारों को किए गए भुगतान और क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण से संबंधित सभी टीडीएस प्रावधानों को कवर करता है। प्रत्येक लेनदेन के प्रकार के लिए अलग से शेड्यूल बनाए गए हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों के लिए प्रलेखन आसान हो गया है।
संपत्ति खरीदार और किराये पर मकान देने वाले मालिकों को अब एक ही फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी जमा करनी होगी। यह परिवर्तन सूचना प्रवाह को सुव्यवस्थित करता है और पेपरवर्क में कमी लाता है, जिससे प्रशासनिक बोझ कम होता है।
इस नई व्यवस्था से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश आयकर विभाग द्वारा जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे। करदाताओं को सलाह दी जा रही है कि वे इन नियमों से परिचित हो जाएं और अपनी वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेनदेन को इसी अनुसार व्यवस्थित करें।