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केंद्र ने चंडीगढ़ से अन्य राज्यों में कैदियों के स्थानांतरण को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस और सुधार सेवा अधिनियम, 2006 को लागू किया है। इससे कैदियों को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्थानांतरित करने की सुविधा मिलेगी।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में पंजाब पुलिस और सुधार सेवा अधिनियम, 2006 को कुछ संशोधनों के साथ लागू किया गया है।
इस कदम से चंडीगढ़ और अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कैदियों के स्थानांतरण संबंधी प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार, चंडीगढ़ की जेलों में कैद व्यक्तियों, जिनमें आजीवन कारावास की सजा प्राप्त कैदी भी शामिल हैं, को दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जेलों में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे स्थानांतरण के लिए संबंधित सरकार की सहमति आवश्यक है और चंडीगढ़ प्रशासक द्वारा आदेश जारी किया जाना होता है।
संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत अन्य उद्देश्यों के साथ चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए आरोपी कैदियों के स्थानांतरण की भी व्यवस्था की गई है। यह निर्णय जेल प्रशासन के कार्यकरण में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है और केंद्र शासित प्रदेश के कानूनी ढांचे को अधिक लचीला बनाता है।