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केंद्र ने हब-एंड-स्पोक उड़ानों से जुड़ी उड़ानों को अलग करने के नियम संशोधित किए
नागरिक विमानन मंत्रालय ने बोर्डिंग पास जारी करने और यात्री सत्यापन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। एयरलाइंस और एयरपोर्ट प्राधिकार इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए समन्वय कर रहे हैं।
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केंद्रीय विमानन नियामक निकाय ने कनेक्टिंग उड़ानों और हब-एंड-स्पोक सेवाओं के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन किया है। यह कदम यात्रियों की पहचान सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और बोर्डिंग पास जारी करने की प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, एयरलाइंस और हवाई अड्डा प्राधिकार संशोधित नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में सक्रिय रूप से समन्वय कर रहे हैं। नई प्रणाली यात्री अनुभव में सुधार लाने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए तैयार की गई है।
इन नियमों का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की उड़ान सेवाओं के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित करना है। हब-एंड-स्पोक नेटवर्क मॉडल में केंद्रीय हब से कई गंतव्यों तक उड़ानें संचालित होती हैं, जबकि कनेक्टिंग उड़ानें विभिन्न एयरलाइंस द्वारा संचालित की जा सकती हैं।
नियामकों ने संकेत दिया है कि ये परिवर्तन भारतीय विमानन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे। सभी हितधारकों को परिवर्तन के लिए पर्याप्त समय दिया गया है ताकि वे अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अद्यतन कर सकें।n