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ट्रैफिक चालान की अपील प्रक्रिया में बदलाव, अब 50 प्रतिशत रकम जमा करनी अनिवार्य

सड़क यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जारी चालान को चुनौती देने की कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। अब वाहन चालकों को अदालत में सीधी याचिका दाखिल करने से पहले संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपील करनी होगी।

LSN India · 18 September 2026

ट्रैफिक चालान की अपील प्रक्रिया में बदलाव, अब 50 प्रतिशत रकम जमा करनी अनिवार्य

ट्रैफिक चालान को लेकर नई अपील प्रक्रिया लागू की गई है जिसमें द्विस्तरीय समीक्षा व्यवस्था शामिल है। इस प्रणाली के तहत, वाहन चालकों को सर्वप्रथम संबंधित यातायात अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी होगी। यदि चालान जारी करने में त्रुटि पाई जाती है, तो इसी स्तर पर इसे रद्द कर दिया जाएगा।

अधिकारी के निर्णय से यदि वाहन चालक असंतुष्ट रहता है, तो वह अदालत का रुख कर सकता है। हालांकि, न्यायालय में याचिका दाखिल करने से पहले चालान की कुल राशि का 50 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य होगा। यह शर्त सभी चालकों पर समान रूप से लागू होगी।

इस नीति का उद्देश्य अदालतों पर बेमतलब के मुकदमों का भार कम करना और पहले स्तर पर ही मामलों का निपटारा सुनिश्चित करना है। यदि अदालत में चालान को गलत साबित कर दिया जाता है, तो जमा की गई 50 प्रतिशत राशि वाहन चालक को वापस कर दी जाएगी।