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श्रमिक शिकायत निवारण के नए नियम जारी, 15 दिन की समय सीमा निर्धारित

वीबी-जी राम जी नियमों के तहत कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान 15 दिन में करना होगा। हालांकि, मई के मसौदे से कई जवाबदेही प्रावधान हटाए गए हैं जिससे कार्यान्वयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

LSN India · 3 November 2026

श्रमिक शिकायत निवारण के नए नियम जारी, 15 दिन की समय सीमा निर्धारित

श्रमिक शिकायत निवारण तंत्र के लिए जारी किए गए अंतिम नियमों में 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस अवधि के दौरान नियोक्ताओं को कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का समाधान करना अनिवार्य होगा।

नए नियमों में मई के ड्राफ्ट संस्करण की तुलना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन यह है कि मसौदे में शामिल कई जवाबदेही संबंधी प्रावधानों को हटा दिया गया है।

श्रम क्षेत्र के विश्लेषकों का मानना है कि इन प्रावधानों को हटाने से नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन प्रभावित हो सकता है। अधिकारियों की जवाबदेही न होने से शिकायत निवारण प्रक्रिया में देरी की संभावना बनी रहती है।

श्रम कल्याण संगठन इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि सीमित जवाबदेही के साथ नियम कितनी प्रभावी साबित होंगे। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में सरकारी विभागों से स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जा रही है।