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राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा के शौचालय और पार्किंग में सुधार के लिए दिशानिर्देश जारी
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर शौचालय सुविधाओं, पार्किंग और स्मार्ट निगरानी के लिए नए मानदंड जारी किए हैं। इसमें सभी टोल प्लाजा पर सार्वभौमिक रूप से सुलभ शौचालय अनिवार्य हैं और मानकों का पालन न करने वाली एजेंसियों के लिए जुर्माना निर्धारित किया गया है।
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राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देश भर के टोल प्लाजा पर सुविधाओं के उन्नयन और रखरखाव के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नए मानदंडों का उद्देश्य राजमार्गों पर यात्रियों के अनुभव को सुधारना और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करना है।
दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीमित टोल प्लाजा पर कम से कम एक सार्वभौमिक रूप से सुलभ शौचालय की सुविधा होनी आवश्यक है। इसके अलावा, एनएचएआई ने आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से इन सुविधाओं की निगरानी के लिए एक स्मार्ट ट्रैकिंग प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें नागरिकों के प्रतिक्रिया संग्रह के लिए क्यूआर कोड आधारित प्रणाली भी शामिल है।
प्राधिकरण ने उन एजेंसियों के लिए वित्तीय दंड का प्रावधान किया है जो निर्धारित मानकों को बनाए रखने में विफल रहती हैं। इस कदम के माध्यम से एनएचएआई सुनिश्चित करना चाहता है कि टोल प्लाजा पर आवश्यक सुविधाएं लगातार उच्च गुणवत्ता में उपलब्ध रहें।
ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करने वाले लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।