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चौथी कक्षा के छात्र की विद्युत से मृत्यु पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सक्रिय
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक छात्र की विद्युत करंट से होने वाली मृत्यु को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है। आयोग ने यूपीपीसीएल, जिला प्रशासन और पुलिस को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है।
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में एक चौथी कक्षा के छात्र की विद्युत झटके से हुई मृत्यु को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन माना है। आयोग ने इस घटना के संदर्भ में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है।
आयोग ने अधिकारियों से इस घटना की पूरी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इसमें विद्युत सुरक्षा के मानदंडों का पालन न किए जाने से संबंधित तथ्य और जिम्मेदारी निर्धारित करने संबंधी विवरण शामिल हैं।
यह कदम बताता है कि बुनियादी ढांचे की लापरवाही से होने वाली बाल मृत्यु की घटनाओं पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितना संवेदनशील है। आयोग का मानना है कि विद्युत वितरण में उचित सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी से जनता के जीवन का अधिकार प्रभावित होता है।
अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा में आयोग को विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएंगे।