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यासीन मलिक समेत सात लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अदालत ने यासीन मलिक और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए हैं। अदालत ने माना है कि सभी सात आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत मजबूत संदेह के लिए पर्याप्त सामग्री है।

LSN India · 1 October 2026

यासीन मलिक समेत सात लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने सभी सात आरोपियों के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत आरोप तय किए हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सभी आरोपियों के विरुद्ध एक मजबूत संदेह उठाने के लिए पर्याप्त सामग्री और सबूत मौजूद हैं।

यह मामला आतंकवादी गतिविधियों और अवैध वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है। अदालत के इस फैसले के साथ मामला अगले चरण में प्रवेश कर गया है। सभी आरोपियों को अब अपनी बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

पीएमएलए के तहत लगाए गए आरोप अपराधों की गंभीरता को दर्शाते हैं। यह कानून अवैध स्रोतों से प्राप्त धन को वैध बनाने की गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। अदालत ने सभी आरोपियों के मामले में समान सावधानी से साक्ष्यों की जांच की है।