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पुलवामा आतंकी कांड में आरोपी इंशा जान की जमानत याचिका खारिज

विशेष एनआईए अदालत ने पुलवामा आतंकवादी हमले से जुड़ी आरोपी इंशा जान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इंशा जान को मार्च 2020 में उनके पिता के साथ गिरफ्तार किया गया था।

LSN India · 22 August 2026

पुलवामा आतंकी कांड में आरोपी इंशा जान की जमानत याचिका खारिज

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के हरकीपोरा गांव की निवासी इंशा जान की जमानत याचिका विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है। इंशा जान पुलवामा आतंकवादी हमले से संबंधित मामले में आरोपी हैं।

इंशा जान को उनके पिता पीर तारिक अहमद शाह के साथ 3 मार्च, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर आतंकवाद से संबंधित गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विशेष अदालत ने आरोपों की गंभीरता और मामले से जुड़ी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका को खारिज करने का निर्णय लिया है।

एनआईए द्वारा इस मामले की जांच जारी है। अदालत ने कहा है कि इस चरण में आरोपी को जमानत दिए जाने से न्याय में बाधा आ सकती है। मामले की सुनवाई आगामी तारीखों में जारी रहेगी।