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लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के खिलाफ एनआईए ने गैर-जमानती वारंट जारी किया
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और प्रमुख हाफिज सईद के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया है। एनआईए के अनुसार, सईद पाकिस्तान से काश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को हथियार, धन और निर्देश प्रदान कर रहे थे।
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अदालत ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (नॉन-बेलेबल वारंट) जारी किया है। यह कदम एजेंसी की लंबे समय से चल रही जांच का हिस्सा है जो आतंकवादी गतिविधियों और भारत के विरुद्ध षड्यंत्र से संबंधित है।
एनआईए की तहकीकात के अनुसार, सईद पाकिस्तान से काश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को संगठित ढंग से हथियार, धन और रणनीतिक निर्देश मुहैया करा रहे हैं। संगठन के प्रमुख के रूप में वह आतंकवादी कार्यक्रमों के संचालन और विस्तार के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं।
लश्कर-ए-तैयबा को भारत सहित कई देशों ने एक खतरनाक आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित किया है। संगठन के विरुद्ध यह एनआईए की कार्रवाई भारतीय सुरक्षा तंत्र के आतंकवाद विरोधी प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
गैर-जमानती वारंट का अर्थ है कि अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है और साधारण परिस्थितियों में जमानत नहीं दी जा सकती। यह वारंट सीधे तौर पर हाफिज सईद को भारत में प्रस्तुत होने या पकड़े जाने के लिए एक कानूनी अधिसूचना है।