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नौकरी का झांसा देकर तस्करी: हैदराबाद कोर्ट ने 9 को उम्रकैद की सजा सुनाई
हैदराबाद की एनआईए विशेष अदालत ने मानव तस्करी के एक बड़े मामले में 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने महिलाओं को नकली नौकरी का लालच देकर देश में लाया और फिर उन्हें यौन शोषण के लिए मजबूर किया।
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हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मानव तस्करी के एक जटिल मामले का फैसला सुनाते हुए 9 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है। इनमें से 8 बांग्लादेशी नागरिक हैं। अदालत ने पाया कि तस्करी गिरोह ने महिलाओं को भारत में अच्छी नौकरी और वेतन की झूठी बातें कहकर लुभाया था।
न्यायालय के समक्ष सुबूत यह दिखाते हैं कि आरोपियों ने पीड़ित महिलाओं को बांग्लादेश से भारत लाने के लिए जालसाजी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। एक बार जब महिलाएं भारत में आ गईं, तो उन्हें कानूनी सहायता से वंचित रखा गया और उन्हें देह व्यापार में लगा दिया गया। पीड़ितों को उनके पासपोर्ट और दस्तावेज छीन लिए गए, जिससे उनके लिए भागना मुश्किल हो गया।
जांच में यह भी सामने आया कि यह तस्करी नेटवर्क बहु-राज्यीय था और कई वर्षों तक सक्रिय रहा था। अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता और मानव तस्करी निरोधक कानूनों के तहत दोषी पाया। न्यायाधीश ने ऐसे अपराधों को गंभीरता से लेते हुए कड़ी सजा सुनाई है।
एनआईए ने कहा है कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एजेंसी महिलाओं के विरुद्ध इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी ऐसे गिरोहों को लक्ष्य बनाएगी।