Politics · India Bureau
उत्तरी डकोटा: अविवाहित जोड़ों को संयुक्त दत्तक ग्रहण से रोका गया
उत्तरी डकोटा के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अविवाहित जोड़ों को एक साथ बच्चे को गोद लेने से प्रतिबंधित किया है। यह फैसला राज्य के मौजूदा कानून के अनुसार दिया गया है, भले ही जैविक माता-पिता की सहमति हो।
LSN India ·

उत्तरी डकोटा के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि अविवाहित जोड़े राज्य के वर्तमान कानून के तहत किसी बच्चे को संयुक्त रूप से गोद नहीं ले सकते। यह मामला एक दादी और उसके साथी से संबंधित था, जो उसके पोते-पोती को गोद लेना चाहते थे।
इस मामले में बच्चे के दोनों जैविक माता-पिता ने दत्तक ग्रहण के लिए अपनी सहमति दे दी थी, किंतु न्यायालय ने राज्य के दत्तक ग्रहण कानूनों की मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने का निर्णय लिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दत्तक ग्रहण से संबंधित कानूनों में कोई भी परिवर्तन केवल विधायिका के माध्यम से ही संभव है, न कि न्यायिक निर्णय से।
हालांकि, न्यायालय ने यह अनुमति दी है कि जोड़े के दोनों व्यक्ति अलग-अलग रूप से बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इस निर्णय का अर्थ यह है कि केवल विवाहित दंपति या एकल व्यक्ति ही राज्य में संयुक्त रूप से दत्तक ग्रहण कर सकते हैं।
यह निर्णय अमेरिकी राज्यों में दत्तक ग्रहण कानूनों के संबंध में चल रही व्यापक बहस में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। समानता अधिकार और पारिवारिक संरचना से संबंधित कानूनों में परिवर्तन के लिए विधायकों पर दबाव बढ़ रहा है।