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विदेश जाने के बाद PPF और NPS खातों का क्या होता है?

अनिवासी भारतीय (NRI) होने के बाद PPF खाता अपनी परिपक्वता तक चलता रहता है, लेकिन NPS टियर II खाते संचालित नहीं किए जा सकते। जानिए इन निवेश योजनाओं के बारे में NRI नियमों के बारे में।

LSN India · 18 October 2026

भारतीयों के लिए दीर्घकालीन बचत के प्रमुख विकल्प सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति विदेश में जाकर अनिवासी भारतीय का दर्जा प्राप्त करता है, तो इन खातों की स्थिति बदल जाती है। PPF के संबंध में, मौजूदा खाताधारक अपने मूल परिपक्वता अवधि तक खाता जारी रख सकते हैं। हालांकि, नियमों के अनुसार NRI निवेशक इस खाते में नई जमा राशि नहीं कर सकते। NPS टियर II की स्थिति और भी प्रतिबंधित है, क्योंकि वर्तमान पात्रता मानदंड के तहत NRI सदस्य NPS टियर II खाता संचालित नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि विदेश जाने वाले निवेशकों को अपनी वित्तीय योजना को समायोजित करना पड़ता है। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि विदेश जाने से पहले व्यक्तिगत और निवेश संबंधी मुद्दों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए ताकि दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यों को प्रभावित न किया जा सके।