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भारत से जाने को कहा गया इमरान खान, ओसीआई धारकों को प्रदर्शन का अधिकार है?
पाकिस्तानी राजनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इससे ओसीआई कार्डधारकों के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के अधिकार को लेकर सवाल उठ गए हैं।
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भारत सरकार ने पाकिस्तानी राजनेता इमरान खान को देश छोड़ने के लिए कहा है। यह घटना भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत विदेशी नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर विधिक सवाल उठाती है।
भारत सरकार ने 2006 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के माध्यम से भारतीय प्रवासी नागरिक (ओसीआই) योजना का शुभारंभ किया था। यह योजना भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत से जुड़े रहने की सुविधा प्रदान करती है।
ओसीआई कार्डधारकों को भारत में रहने, काम करने और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार होता है। हालांकि, इस योजना के तहत कुछ प्रतिबंध भी लागू होते हैं। ओसीआई धारकों को भारत में राजनीतिक प्रदर्शन और राजनीतिक संगठनों में सदस्यता लेने की अनुमति नहीं है।
विधिक विशेषज्ञ इमरान खान को भारत से जाने के लिए कहे जाने वाले निर्देश को ओसीआई नीति के तहत प्रतिबंधों के अनुरूप मानते हैं। ओसीआई योजना के नियम स्पष्ट करते हैं कि विदेशी नागरिकों को भारत में किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए।