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व्यवसायी आर. वीरमणि पर नाबालिग की आत्महत्या को उकसाने का आरोप
चेन्नई पुलिस ने 2004 में एक नाबालिग की आत्महत्या को उकसाने के मामले में 80 वर्षीय व्यवसायी के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह पीओसीएसओ अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध दर्ज तीसरा मामला है।
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चेन्नई पुलिस ने प्रमुख व्यवसायी आर. वीरमणि के खिलाफ एक नाबालिग की आत्महत्या को प्रोत्साहित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। यह घटना 2004 में घटित हुई थी। पुलिस के अनुसार, 80 वर्षीय व्यवसायी के खिलाफ यह तीसरा मामला है जो बाल संरक्षण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है।
चेन्नई में दर्ज किए गए इस मामले के संबंध में पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि घटना की परिस्थितियों को लेकर गहन अन्वेषण चल रहा है। पीओसीएसओ (बाल यौन शोषण के विरुद्ध अधिनियम) के तहत दायर मामले गंभीरता से संभाले जा रहे हैं।
यह आरोप आने के समय वीरमणि के विरुद्ध कई अन्य कानूनी कार्यवाहियां भी लंबित हैं। पुलिस ने कहा है कि प्राथमिकी में उल्लिखित सभी तथ्यों की जांच पूरी की जाएगी। इस संबंध में आगे की कार्यवाही के बारे में अधिकारी मौन रहे हैं।