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ओडिशा हाईकोर्ट ने बॉक्साइट खनन के विरोध में पुलिस की कार्रवाई की जांच का आदेश दिया
ओडिशा उच्च न्यायालय ने आदिवासी गांववासियों पर पुलिस की कथित अत्याचार की जांच के निर्देश दिए हैं जो बॉक्साइट खनन परियोजना का विरोध कर रहे थे। न्यायालय ने आसपास के गांवों में किसी भी हिंसक घटना को रोकने के लिए पुलिस को निर्देशित किया है।
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ओडिशा उच्च न्यायालय ने बॉक्साइट खनन परियोजना के विरोध में आदिवासी समुदायों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की गहन जांच का आदेश दिया है। न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकृत को सभी परिस्थितियों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आसपास के गांवों में किसी प्रकार की हिंसक घटना या तनाव न बढ़े। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है।
आदिवासी गांववासियों ने बॉक्साइट खनन परियोजना से पर्यावरणीय क्षति और अपनी जमीनों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंताएं व्यक्त की हैं। इसी क्रम में हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई थीं।
न्यायालय की इस कार्रवाई को सामाजिक न्याय और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अदालत के इस निर्णय से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।