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ओडिशा हाई कोर्ट ने JSW Steel के खिलाफ ₹696 करोड़ की मांग रद्द की
ओडिशा उच्च न्यायालय ने JSW Steel के खिलाफ खनिज निष्कर्षण में कमी के कारण ₹696.32 करोड़ की मांग को रद्द कर दिया है। साथ ही, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹1,473 करोड़ की अलग मांग को भी सेट असाइड किया गया है।
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ओडिशा उच्च न्यायालय ने JSW Steel के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें कंपनी के खिलाफ ₹696.32 करोड़ की वित्तीय मांग को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। यह मांग कंपनी के जाजंग आयरन ओर ब्लॉक से खनिज निष्कर्षण में कथित कमी से संबंधित थी।
न्यायालय के इसी निर्णय में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए JSW Steel के खिलाफ ₹1,473 करोड़ की अलग से जारी की गई मांग को भी सेट असाइड किया गया है। यह निर्णय कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत साबित हुई है।
हाई कोर्ट का यह आदेश उन सभी वित्तीय दायित्वों से JSW Steel को मुक्त करता है जो इन मांगों से जुड़े थे। खनिज संसाधनों के प्रबंधन और निष्कर्षण को लेकर लगाई गई इन मांगों का संबंध राज्य सरकार के नियमों से था।
यह निर्णय ओडिशा में खनन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है। ऐसे मामलों में न्यायालय के निर्णय से भविष्य में समान विवादों को सुलझाने में मदद मिल सकती है।